प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण श्री फेज़ अहमद किदवई ने बताया कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत एवं जागरूक करने के उद्येश्य उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण वेबिनार के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ई-फाईलिंग का प्रस्तुतिकरण भी किया जायेगा।
पंचायत स्तर तक होगा उन्मुखीकरण
श्री किदवई ने बताया कि नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं के संबंध में समस्त जिलों में जिला एवं पंचायत स्तर तक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित होगा। जिसकी अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह करेंगे।
22 कृषि विज्ञान केन्द्र एवं 2282ग्राम पंचायतें लेंगी भाग
श्री किदवई ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 22 कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ 2282 ग्राम पंचायतें को जोड़ा जायेगा। जिससे विशेष रूप से कृषकों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी।
ऑनलाइन शिकायतें हो सकेंगी दर्ज
उन्होंने बताया कि नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अंतर्गत ऑनलाइन शिकायतें दर्ज किये जाने के लिए ई-दाखिल पोर्टल की प्रक्रिया का शुभारंभ भी इस अवसर पर किया जाएगा। जिससे उपभोक्ता अपनी शिकायतें गाँव एवं पंचायत से घर बैठकर भी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।
वेबिनार के दौरान उपभोक्ता अपने प्रश्न एवं जिज्ञासाओं के उत्तर के लिए विभाग की वेब साईट foodtraining20@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं। जिनका संकलन कर प्रस्तुतिकरण के पश्चात अंतिम सत्र में निराकरण किया जायेगा।